नागदा --बजट मे गैर कानूनी और अवैधानिक प्रावधान पर शासन को अपील करेगा नागरिक अधिकार मन्य

MP NEWS24-नगर पालिका अधि के प्रावधानो के विपरित बजट वर्ष 2022 _23मे करोड़ो रूपये कि राशि का प्रावधान राज्य शासन के बिना अनुमोदन के बजट मे रखा गया है।कन्यादान सांसद स्वेच्छा नदान पर पच्चीस लाख रूपये,स्वागत समारोह व राष्ट्रीय पर्व पर चालीस लाख रूपये,सार्वजनिक प्रदर्शनी और मेले पर पचास लाख रूपये आकस्मिकता पुस्तकालय वाचनालय ट्स लाख आडिटो रियम व तालाब सोन्दरयी करण प र पचास लाख ,सोन्द र्थीकरण चौराहा स्वागत द्वार पर दो करोड़ रुपये सहित कई एसी राशि का  प्राव धान है जो बजट शीर्ष मे नही है,और शासन द्वारा अनुमति नही ली गई है।

नगर पालिका लेखा नियम1971कि धारा 118तथा 338के अर्न्तगत दूसरे अध्याय के नियम ग्यारह में जो वर्गीकरण  किया है ३समे समस्त नगर पालिका लेखा मे उपयोग आने वाले लेखा के निर्धारित शीर्षपरिशिष्ट क मे अलिखित किये गये है।राज्य शासन के अनुमोदन के बिना उसमे परिवर्तन नही किये जा सकते है।नगर पालका द्वारा गैर कानुनी बजट प्रावधान का नार्गरिक अधिकार मन्च के अध्यक्ष अभय चोपड़ा व बन्ना शेलेन्द्र सिंह चोहान एडव्होकेट द्वारा कड़ा विरोध करते हुए बजट को विधिक चुनौती देने कि घोषणा कि है।

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