Nagda(mpnews24)- निप्र नागदा प्रथम श्रेणी न्यायाधीश द्वारा नागदा मे अवैध कालोनी का निर्माण करने वाले आरोपी अशोक कोलन राजेन्द्र कोठारी और यशवन्त वागरेचा क़िं जमानत खारिज कर दी ।
वर्षो पुराने प्रकरण मे आरोपियो के अधिवक्ता कि दलील निरस्त करते हुए वर्तमान अधिनियम को मानते हुए वर्ष २०१० के पहले की गई रजिस्ट्री को भी नवीन अधिनियम के अन्तगत माना गया । अधिवक्ताओ का कहना है कि अवैध कालोनी अधिनियम कि धारा 33 9 ग के अर्न्तगत ३०वर्ष पुरानी रजिस्टरी पर तत्कालीन नगर पालिका अधि के अनुसार ६ माह कि सजा अथवा १ हजार जुर्माने का अपराध बनता है । इस आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सकता है । लेकिन न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया । एक अन्य आरोपी का दूसरी अदालत मे पुलीस प्रतिवेदन कि प्रत्याशा मे लम्बित आवेदन पर रविवार को बहस होकर निर्णय होगा ।
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