नागदा - अनलाॅक के नवीन आदेश जारी, 30 जून तक रहेंगे प्रभावशाली



Nagda(mpnews24)।  मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा अनलाॅक के नवीन नियमों को जारी किया गया है। उक्त नियम 30 जून तक प्रभावशाली रहेंगे।

एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने नवीन आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग द्वारा जिला स्तरीय क्राईसेस समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण, व्यापक जनहित, आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा, जन-धन की हानि को रोकने एवं जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से नवीन नियमों को लागू किया गया है जो 30 जून तक प्रभावशाली रहेंगे।

एसडीएम श्री गोस्वामी ने बताया कि सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमुह एकत्र होता है पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, काॅलेज बंद रहेंगे तथा आॅनलाईन पढाई की जा सकेगी। धार्मिक स्थलों पर एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेंगे तथा उपस्थितजनों को भी कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा।

श्री गोस्वामी ने बताया कि समस्त शासकीय, अर्धशासकीय एवं निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रांरभ हो सकेंगे। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। दुध डेयरी प्रातः 6 बजे से खुल सकेंगी। सभी उद्योग में कार्य किया जा सकेगा। जिम फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से खोले जा सकेंगे। खेलकुद स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शक शामिल नहीं होंगे। विवाह आयोजना में 50 से अधिक लोगों की उपस्थित होना प्रतिबंधित होगा। अन्य गतिविधियों के साथ ही प्रत्येक रविवार को जनता कफ्र्यू लागू रहने की बात भी आदेश में कही गई है।
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