नागदा जं.--पुत्र के अन्त्य परीक्षण की अधिकृत प्रति लेने के लिए भटक रहे एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद भी बलकवाडा खरगोन के अधिकारी बेफिक्र

MP NEWS24-अपने 43 वर्षीय पुत्र की मृत्यु के बाद खरगोन जिले के बलकवाडा थाने द्वारा कराऐ गए अन्त्य परीक्षण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए शहर के एक सेवानिवृत्त बुजुर्ग परेशान हो रहे है। बुजुर्ग ने रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से पुनः एक पत्र पुलिस थाने को भेजा गया है।

बुजुर्ग ने जारी किया प्रेस बयान
शहर के बुजुर्ग कन्हैयालाल सोनी पिता जगन्नाथ सोनी आयु 83 वर्ष निवासी 58/3, प्रकाश नगर नागदा ने जारी प्रेस बयान में बताया कि वह सेवानिवृत्त शिक्षक है तथा 11 जून को उनके द्वारा एक रजिस्टर्ड पत्र एडी के सथ पुलिस अधीक्षक जिला खरगोन को पुलिस की मूल दस्तावेज की प्रतियों को प्राप्त करने हेतु भेजा है जिसकी एक प्रति पंजीकृत डाक से 11 जून को ही मानव अधिकार आयोग भोपाल को भी भेजी है।
श्री सोनी ने बताया कि उनके 43 वर्षीय पुत्र मुकेश सोनी को दिनांक 8 अप्रैल 2019 को ग्राम सावदा क्षेत्र में डंपर ड्रायवर के पद पर नियुक्ति श्री रवि कंपनी द्वारा दी गई थी। 8 जून 2019 को कंपनी के नियोजक ने सावदा क्षेत्र से बाहर सिनगुन क्षेत्र में निर्माणाधीन सडक पर देवदास के खेत तथा उसकी पथरीली जमीन से मिट्टी खोदकर डंर में भरकर निर्माणाधीन सडक पर डंपर से मिट्टी डाल रहा था, उसके साथ में कंपनी के हेल्पर की नियुक्ति नहीं की थी। कार्य करते हुए उनका पुत्र बेहोश हो गया विलम्ब से कंपनी के साथी वाहन से शासकीय चिकित्सालय खरगोन में उपचार हेतु भर्ती कराया। वहॉं पर सही उपचार नहीं हेाने पर रात्रि के करीब 8 बजे उनके पुत्र का देहान्त हो गया। पीएम रिर्पोर्ट में डॉक्टर ने कार्डियक फेल होने अर्थात हार्ट अटैक से मृत्यु होना दर्शाया। यदि रवि कंपनी के अधिकारी ह्दय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उपचार कराते तो उसकी जान बच सकती थी। यहॉं पर भी कंपनी की उदासीनता एवं लापरवाही का प्रमाण है।
मृतक मुकेश कुमार सोनी के पीढति परिजनों का क्षतिपूर्ति क्लेम का प्रकरण श्रम न्यायालय खण्डवा ने स्वीकार किया है। श्री रवि कंपनी से एक करोड का मुआवजा तथा बजाज कंपनी पुणे से सांठ लाख रूपये का मुआवजा पीडित परिवार को दिये जाने हेतु मृतक के पिता कन्हैयालाल सोनी रिटायर्ड शिक्षक ने न्यायालय से निवेदन किया है। दो वर्ष पूर्व प्रतीक सोनी पिता स्व. मुकेश सोनी ने थाना बलकवाडा से पुलिस दस्तावेज की छायाप्रतियॉं प्रदान की थी लेकिन मूल प्रतियॉं देने से इंकार कर दिया था। जबकि न्यायालय द्वारा प्रमाणित प्रतियों की मांग की गई है।

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