MP NEWS24- खाने की छोटी से छोटी सामग्री का भी बील अब ग्राहकों को मिलना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने अक्टूबर में ही निर्देश जारी कर दिए थे कि चाय, पोहा, कचोरी से लेकर पानी-पताशे वालों तक को ग्राहक को बील देना होगा। बील पर एफएसएसएआई का लाईसेंस नंबर लिखा होना अनिवार्य होगा।एफएसएसएआई की सख्ती के बाद खाद्य व औषधि विभाग ने तीन महिने अभियान चलाकर थोकबंद लाईसेंस और रजिस्ट्रेशन जारी किए। बावजुद इसके शहर में आज भी कई दुकानों पर अभी भी एफएसएसएआई के लाईसेंस लेने वालों की संख्या सिमित ही है। एफएसएसएआई के यह मापदंड 1 जनवरी से लागू हो चुके हैं। इसमें जेल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में शहर में खाद्य पदार्थो के विक्रेताओं को अब उक्त लायसेंस लेना तथा बीलबुक पर लायसेंस का नम्बर प्रकाशित करना अनिवार्य हो गया है। साथ ही ग्राहकों को खाद्य सामग्री विक्रय का बील देना भी आवश्यक श्रेणी में आ गया है।
Post a Comment