Nagda(mpnews24)। समर्थन मुल्य पर कृषि मंडी नागदा से तीन वर्ष पूर्व 11 लाख रूपए की प्याज खरीदी चेक के माध्यम से करने तथा चेक बाउन्स हो जाने पर मण्डी थाने में दर्ज धोखाधडी के आरोपी को पुलिस ने पकडने में सफलता प्राप्त की है। मामले में थाने में अपराध क्र. 642/17 के तहत धारा 420, 409 भादवि का प्रकरण दर्ज था।
क्या है मामलामामले की जानकारी देते हुए मण्डी थाना प्रभारी श्यामचन्द्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने वर्ष 2017 में दर्ज एक धोखाधडी के प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी सूरज एंड मोटर्स चैधरी कॉम्प्लेक्स एबी रोड इंदौर का संचालक है जिसे उसके गांव धाराखेडी कोतवाली शाजापुर से गिरतार किया गया।
श्री शर्मा ने बताया कि आरोपी ने सन 2017 में समर्थन मूल्य पर कृषि मंडी नागदा से 11 लाख रुपए की प्याज खरीदी थी जिसमें पांच लाख नगद भुगतान कर छह लाख का चेक दिया था, व्यापारी का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस (अनादरित) हो गया था हुआ। आरोपी द्वारा शेष रुपए देने से मना करने पर 24 सितम्बर .2017 को फरियादी दिलीप पिता बेनी प्रसाद सक्सेना प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा थाना नागदा में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। आरोपी ने अपना पता सूरज एंड मोटर्स चैधरी कॉम्प्लेक्स एबी रोड इंदौर का लिखवाया था तथा इंदौर के पते से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश इंदौर, भोपाल , उज्जैन में की गई, आरोपी की कोई जानकारी ना लगने पर बाद पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया व नगर पुलिस अधीक्षक मनोज रत्नाकर के मार्गदर्शन में टेक्निकल आधार व समस्त बैंकों से आरोपी की जानकारी निकाल कर थाना प्रभारी नागदा ने अपनी टीम शाजापुर एक्सिस बैंक पहुंचाई, जहां से आरोपी के मूल निवास स्थान ग्राम धाराखेड़ी थाना कोतवाली शाजापुर क्षेत्र अंतर्गत का पाया जाने से तत्काल टीम द्वारा गांव में दबिश देकर आरोपी को गिरतार किया गया, जिसे मंगलवार को न्यायालय पेश किया गया है।
इनका रहा योगदान
आरोपी की धरपकड में उप निरीक्षक प्रशांत गुंजाल व आरक्षक सुरेंद्र तांबरे की विशेष भूमिका रही।
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