चैपडा ने प्रेषित पत्र में कहा कि 133 के तहत लगाए गऐ आवेदन पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इंगोरिया रोड स्थित प्रवेश द्वार निर्माण की अनुमती को अशुद्ध, अवैध और औचित्यहिन माना गया है एवं साथ ही न्यायालय द्वारा फूटपाथ निर्माण एस.एल.पी. 8519/2013 में पारित निर्णय का उल्लंघन भी माना है। ऐसे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त निर्माण को हटाऐ जाने की बात उन्होंने कही है।
नागदा - न्यायालय के निर्णय का पालन कराने हेतु नपा प्रशासक को दिया पत्र
चैपडा ने प्रेषित पत्र में कहा कि 133 के तहत लगाए गऐ आवेदन पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इंगोरिया रोड स्थित प्रवेश द्वार निर्माण की अनुमती को अशुद्ध, अवैध और औचित्यहिन माना गया है एवं साथ ही न्यायालय द्वारा फूटपाथ निर्माण एस.एल.पी. 8519/2013 में पारित निर्णय का उल्लंघन भी माना है। ऐसे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त निर्माण को हटाऐ जाने की बात उन्होंने कही है।
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