शासन ने सितंबर 2014 में एक्ट में संशोधन कर लीज नवीनीकरण पर वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लेने का नियम लागू कर दिया था। इससे जिस प्रॉपर्टी का लीज नवीनीकरण 3 से 4 हजार रुपए में हो रहा था उसके 4 से 5 लाख रुपए तक लगने लगे। इसका भारी विरोध हुआ। सरकार ने दिसंबर 2014 में एक्ट में संशोधन किया लेकिन त्रुटि होने के कारण इसका लाभ लोगों को लाभ नहीं मिल सका। स्टाम्प ड्यूटी कई गुना ज्यादा होने से लोगों ने लीज अवधि गुजरने के बाद भी नवीनीकरण नहीं कराया। इससे उन्हें बैंक से लोन मिलना ही बंद हो गया। व्यापारी वर्ग को बैंक लिमिट भी नहीं मिली। भवन निर्माण अनुमति और नामांतरण सहित अन्य काम भी प्रभावित हो गए। 14 जनवरी 2016 को शासन ने स्टाम्प ड्यूटी एक्ट में संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें पुरानी दर पर ही लीज नवीनीकरण का प्रावधान है। इससे लीज नवीनीकरण के लिए रोज नपा में लोग पहुंच रहे हैं लेकिन नपा नवीनीकरण नहीं कर रही है।
नागदा - नपा ने शुरू नहीं किया लीज नवीनीकरण
शासन ने सितंबर 2014 में एक्ट में संशोधन कर लीज नवीनीकरण पर वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लेने का नियम लागू कर दिया था। इससे जिस प्रॉपर्टी का लीज नवीनीकरण 3 से 4 हजार रुपए में हो रहा था उसके 4 से 5 लाख रुपए तक लगने लगे। इसका भारी विरोध हुआ। सरकार ने दिसंबर 2014 में एक्ट में संशोधन किया लेकिन त्रुटि होने के कारण इसका लाभ लोगों को लाभ नहीं मिल सका। स्टाम्प ड्यूटी कई गुना ज्यादा होने से लोगों ने लीज अवधि गुजरने के बाद भी नवीनीकरण नहीं कराया। इससे उन्हें बैंक से लोन मिलना ही बंद हो गया। व्यापारी वर्ग को बैंक लिमिट भी नहीं मिली। भवन निर्माण अनुमति और नामांतरण सहित अन्य काम भी प्रभावित हो गए। 14 जनवरी 2016 को शासन ने स्टाम्प ड्यूटी एक्ट में संशोधन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें पुरानी दर पर ही लीज नवीनीकरण का प्रावधान है। इससे लीज नवीनीकरण के लिए रोज नपा में लोग पहुंच रहे हैं लेकिन नपा नवीनीकरण नहीं कर रही है।

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