MP NEWS24- अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिलें में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से संलग्न पात्रता पर्चीधारी उपभोक्तागणों को माह जनवरी, में दो माह, माह जनवरी एवं फरवरी का नियमित राशन एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का निःशुल्क राशन एकमुश्त वितरण उपभोक्तओं की पात्रता अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिये किसी परिवार में दो सदस्य है तो प्रति सदस्य 5 किलो के मान से (4 किलो गेहूॅ 1 किलो चावल) माह जनवरी का नियमित आवंटन का 10 किलो, फरवरी का 10 किलो एवं निःशुल्क पीएमजीकेवाय योजना का जनवरी माह का 10 किलो फरवरी माह का 10 किलो खाद्यान्न कुल 40 किलो खाद्यान्न, 2 किलो नमक प्रति परिवार दिया जावेगा।एसडीएम ने बताया कि अन्त्योदय हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न प्रति परिवार 35 किलो के मान से दो माह का 70 किलो ग्राम तथा पीएमजीकेवाय योजना का खाद्यान्न गेहूॅ चावल प्राथमिकता परिवार अनुसार दो माह एकमुश्त वितरण किया जायेगा। उपभोक्तागण अपने पात्रता की राशन सामग्री उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त करें। राशन प्राप्ती के दौरान उपभोक्ता पीओएस मशीन की रसीद अवश्य प्राप्त करें एवं उसमें उल्लेखित मात्रा का दी गई खाद्यान्न मात्रा से अवश्य मिलान कर लेवे।
उन्होंने बताया कि खाद्य, सहकारिता, राजस्व, नापतौल एवं पुलिस विभाग का संयुक्त जांच दल गठित कर विषेष निगरानी एवं निरीक्षण भी किया जाऐगा। दो माह का एकमुश्त राशन प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं किसी प्रकार की समस्या एवं शिकायत होने पर उपभोक्ता सीएम हेल्पलाईन नम्बर 181 एवं जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम 0734-510967 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।
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