MP NEWS24-नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानो के विपरित बजट वर्ष 2022-23 में नगर पालिका परिषद नागदा के प्रशासक, मुनपा अधिकारी एवं लेखापाल द्वारा करोड़ो रूपये कि राशि का प्रावधान राज्य शासन के बिना अनुमोदन के बजट मे रखा गया है। कन्यादान, सांसद स्वेच्छानुदान पर पच्चीस लाख रूपये, स्वागत समारोह व राष्ट्रीय पर्व पर चालीस लाख रूपये, सार्वजनिक प्रदर्शनी और मेले पर पचास लाख रूपय,े आकस्मिकता, पुस्तकालय वाचनालय दस लाख, ऑडटोरियम व तालाब सौन्दर्यीकरण पर पचास लाख, चौराहा सौन्दर्यीकरण पर दो करोड़ रुपये सहित कई ऐसी राशि का प्रावधान है जो बजट शीर्ष मे नहीं है, और शासन द्वारा अनुमति नही ली गई है।नगर पालिका लेखा नियम1971 कि धारा 118 तथा 338 के अर्न्तगत दूसरे अध्याय के नियम ग्यारह में जो वर्गीकरण किया है इसमे समस्त नगर पालिका लेखा में उपयोग आने वाले लेखों के निर्धारित शीर्ष परिशिष्ट ’क’ में लिखित किये गये है। राज्य शासन के अनुमोदन के बिना उसमे परिवर्तन नहीं किये जा सकते है।
नगर पालका द्वारा गैर कानुनी बजट प्रावधान का नार्गरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चोपड़ा व शेलेन्द्रसिंह चोहान एडव्होकेट द्वारा कड़ा विरोध करते हुए बजट को विधिक चुनौती देने कि घोषणा कि है।

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