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 नागदा जं. निप्र। अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि क्षेत्र जिला कलेक्टर आशीषसिंह ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022-23 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचनों को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी गतिविधियॉं बढंेंगी एवं राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आपसी प्रतिद्वंदिता बढेगी। ऐसी स्थिति में नगरीय निकाय आम निर्वाचन शांति एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराए जाने के लिए एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमती के सभा, समारोह, जलसा करना धरना प्रदर्शन, आतिशबाजी करना आपत्तिजनक नारे लगाना, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में वाहनों पर लाउड स्वीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक प्रतित होता है।

पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा डीजे
एसडीएम श्री गोस्वामी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहित के तहत मतगणना तक प्रचार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, संगठन व्यक्ति आदि बिना अनुमती किसी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा, धरना प्रदर्शन आदि बिना सक्षम अनुमती के नहीं करेगा, स्कूल मैदान, शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। बिना अनुमती लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपत्तिजनक नारे लगाने, पोस्टर, पर्चे वितरण करने, सार्वजनिक स्थल पर धर्म विरोधी बातें करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
छोटी नुक्कड सभाओं हेतु थाना प्रभारी से लेनी होगी अनुमती
निकाय चुनाव में छोटी नुक्कड सभाओं हेतु भी अब संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी से अनुमती लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार पार्षद पद के उम्मीदवार को प्रचार, रैली, जुलूस, सभा, वाहन रैली, ध्वनिविस्तारक यंत्र के लिये संबंधित थाना क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से अनुमती लेना होगी। लॉज होटल संचालकों को ठहरने वाले नागरिकों की जानकारी आवश्यक रूप से देना होगी। सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र, डण्डा, लट्ठ, हॉकी, आतिशबाजी इत्यादि का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाऐगी।
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शासकीय संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा नगरीय निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शासकीय स्थल पर किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी सामग्री लगाऐ जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध जुर्माना कार्रवाई की जाऐगी। साथ ही क्षेत्र में सभी लायसेंसी शस्त्र धारकों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी प्रकार कोलाहल अधिनियम के तहत प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अनुमती उपरांत ही किया जा सकेगा। बिना अनुमती किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

MP NEWS24-बिरलाग्राम स्थित भारत कामर्स व ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज एवं शासकीय भूमि पर 60 वर्ष पूर्व बनी झुग्गी झोपडियों पर अतिक्रमण के नाम पर हटाने के आदेश को स्थगित एवं निरस्त करने हेतू शासन स्तर पर कार्यवाही करने की मांग बिरलाग्राम झुग्गी झोपडी वासियों द्वारा विधायक दिलीपसिंह गुर्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, डीआरएम रतलाम व कलेक्टर उज्जैन के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर की है।

झुग्गी-झोपडी में रहने वालों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन
झुग्गी झोपडी वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि बिरलाग्राम क्षैत्र में ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज, भारत कामर्स उद्योग की स्थापना के समय से ही ग्रेसिम, भारत कामर्स व शासकीय भूमि पर मजदुरों द्वारा हजारों झुग्गी झोपडियॉं में निवासरत है। जिसमें नगर पालिका द्वारा पानी, सडक तथा अन्य मुलभूत सुविधाऐं  उपलब्ध कराई गई व शासन द्वारा बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परंतु अचानक रेल्वे द्वारा वर्ष 2013-14 के समय अतिक्रमण के नोटिस जारी कर अपना आधिपत्य दर्शाया था। परंतु इसके पूर्व उक्त भूमियों पर झुग्गी झोपडियों के निर्माण होने पर कभी रेल्वे द्वारा रोकने की कोशिश नहीं की गई ना ही कभी भूमि पर रेल्वे द्वारा दावा किया गया। परंतु 2013-14 में नोटिस जारी करने का जनता के द्वारा विरोध करने पर यह बताया गया था कि कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था लेकिन समाप्त नहीं करते हुए एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया।
अन्य क्षेत्रों में दिया गया है सरकारी योजनाओं का लाभ
रहवासियों ने अधिकारियों को अवगत कराया कि रेल्वे द्वारा बिरलाग्राम क्षैत्र में ही अपनी भूमि निकाली गई है जबकि दुसरी और रेल्वे द्वारा अपनी कोई भूमि नहीं निकाली गई है जबकि रेल्वे द्वारा रेल्वे लाईन के दोनो साईड एक समान भूमि छोडी जाती है। कन्याशाला चौराहा से इस्माईल कबाडी व जिन ऐरिया के लगते हुए रेल्वे की सीमा 64 ब्लॉक से होते हुए 56 ब्लॉक व जबरन कॉलेानी तक से रतलाम फाटतक तक आती है। इन एरियों में 100 फीट भी रेल्वे ने अपनी जमीन पर खुद का हक नहीं किया। इन एरियों में सरकारी पट्टे के साथ-साथ आवास योजना का लाभ दिया गया है।
रतलाम फाटक, गर्वमेंट कॉलोनी में कार्रवाई क्यों नहीं करता रेल प्रशासन ?
इसके विपरित रतलाम फाटक से गर्वमेंट कॉलोनी, बादीपुरा रेल्वे स्टेशन की जमीन अगर रेल्वे सरकर अपना दावा करती है तो रतलाम फाटक से गर्वमेंट कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगी हुई मारूति स्कूल एरिया पर रेल्वे अपना दावा क्यों नहीं प्रस्तुत कर रही है जबकि वह एरिया भी रेल्वे में आता है। बाकि रेल्वे के एरिये में पट्टे क्या रेल्वे ने दिये व जो एरिया बचा है उसे में रेल्वे अपना अधिकार व नोटिस क्यों नहीं देती है जबकि रेल्वे की दिवार दोनों साईट से एक जैसी आ रही है। पुरे जबरन कॉलोनी एरिया से सीधी होते हुए गई है तो फिर गर्वमेंट कालॅोनी एरिया में आते हुए हुए यह दीवार एक दम से चोडी कैसे हो गई है। गर्वमेंट कॉलोनी में यह दीवार आधी ही आई है।
यह थे मौजुद
इस अवसर पर झुग्गी झोपडी वासी लोकेन्द्र ठाकुर, सुरज, माधुरी सोनी, विकास, वैदप्रकाश, रितेश, जयेश, मोहित, निखिल, राजु चौहान, सतीश वासेन, निखिल, राकेश, गुड्डू भाई, राकेश, हरीराम, सुनिता, चंदाबाई, लक्ष्मी, अशोक, दिपक, मुकेश, कैलाश, चंदा, लक्ष्मीबाई, मनीष, किशोर चौहान, रमेश, मो.शाह, दाऊ सॉ, आजम शाह, शांतिबाई, गुडु, फुलसिंह, बंशी, जितेन्द्र, रामजी, करण, हरिप्रसाद, दिलीपसिंह, चंद्रभान, दिलीप, मुन्ना,सीताराम, सीमा बाई, बहादुरसिंह, बाबुरामसिंह, विजयसिंह, कमलसिंह, गणेश, कुशाल, कैलाश, कमलाबाई, रामजी, गोर्वधन, आदि उपस्थित थे।

MP NEWS24-नपा प्रशासक के निर्देशानुसार विगत कई दिनों से सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त कार्यवाही करते हुए सभी कर्मचारियों को अंतिम मौखिक रूप से कहा था कि सफाई अभियान में कोई किसी भी प्रकार की लापरवाही नही बरते उसके पश्चात भी कई कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगातार देखने को मिल रही थी। इस दौरान प्रशासन आशुतोष गोस्वामी द्वारा विजय पिता जगदीश व मनोहर पिता शांतिलाल की सेवा समाप्ति की गई साथ ही संतोष पिता पिरुलाल को अंतिम सूचना पत्र दिया गया निर्धारित समय अवधि में उपस्थित नही होने पर इसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी।

MP NEWS24- नगर पालिका चुनाव की रूपरेखा व चर्चा करने के संबध मेें शहर कांग्रेस कमेटी नागदा द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण की एक आवश्यक बैठक विधायक दिलीपसिंह गुर्जर की उपस्थिति में 4 जुन 2022 शनिवार को शाम 5 बजे माहेश्वरी धर्मशाला, नागदा में रखी गई है।  

उक्त जानकारी शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने देते हुए अनुरोध किया है कि नागदा शहर के समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना-अपना सुझाव दे तथा आने वाले नगर पालिका चुनाव हेतू जो भी पार्षद पद हेतू इच्छुक उम्मीदवार है वह अपना आवेदन पत्र प्रेषित करें। तत्पश्चात सभी उम्मीदवारों की सूची जिला कांग्रेस तथा प्रदेश कांग्रेस को प्रेषित की जायेगी।

MP NEWS24- सांसद अनिल फ़िरोजिया की मंशा पर चलाए जा रहे नमो सेवा केंद्र का तीन माह का सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन शुक्रवार को हुआ। जिसका विधिवत समापन कर महिलाओं को प्रणाम पत्र बांटे गए।

नमो सेवा केन्द्र संचालक सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने बताया कि सांसद फ़िरोजिया की मंशा पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रकाश नगर में नमो सेवा केंद्र की शरुवात की गई थी जहाँ शरुवात में महिलाओं को सिलाई व फिर मेंहदी का प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण के पहले सत्र में 60 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया व अब नए सत्र की पंजीयन की प्रकिया चालू हो गई है, जहाँ 10 जून से नई क्लास चालू हो जाएगी। शुक्रवार को समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक दिलीपसिंह शेखावत, पूर्व नपाध्यक्ष अशोक मालवीय, भाजपा जिला मंत्री बबिता रघुवंशी व मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल रहे। इस दौरान अतिथियों ने महिलाओं को प्रोत्साहित कर आत्मनिर्भर बन हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कहीं। कार्यक्रम का संचालन लोकेन्द्र तंवर ने किया व आभार सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने माना। इस दौरान प्रशिक्षण ट्रेनर ख़लीला खान, शोभा प्रजापत, अनिल सोनी, रवि चौहान, पुष्पेंद्र सोलंकी, संजय पोरवाल, मुकेश चौधरी आदि उपस्थित रहे।

MP NEWS24-अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि क्षेत्र जिला कलेक्टर आशीषसिंह ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022-23 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचनों को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी गतिविधियॉं बढंेंगी एवं राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आपसी प्रतिद्वंदिता बढेगी। ऐसी स्थिति में नगरीय निकाय आम निर्वाचन शांति एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराए जाने के लिए एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमती के सभा, समारोह, जलसा करना धरना प्रदर्शन, आतिशबाजी करना आपत्तिजनक नारे लगाना, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में वाहनों पर लाउड स्वीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक प्रतित होता है।

पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा डीजे
एसडीएम श्री गोस्वामी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहित के तहत मतगणना तक प्रचार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, संगठन व्यक्ति आदि बिना अनुमती किसी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा, धरना प्रदर्शन आदि बिना सक्षम अनुमती के नहीं करेगा, स्कूल मैदान, शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। बिना अनुमती लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपत्तिजनक नारे लगाने, पोस्टर, पर्चे वितरण करने, सार्वजनिक स्थल पर धर्म विरोधी बातें करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
छोटी नुक्कड सभाओं हेतु थाना प्रभारी से लेनी होगी अनुमती
निकाय चुनाव में छोटी नुक्कड सभाओं हेतु भी अब संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी से अनुमती लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार पार्षद पद के उम्मीदवार को प्रचार, रैली, जुलूस, सभा, वाहन रैली, ध्वनिविस्तारक यंत्र के लिये संबंधित थाना क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से अनुमती लेना होगी। लॉज होटल संचालकों को ठहरने वाले नागरिकों की जानकारी आवश्यक रूप से देना होगी। सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र, डण्डा, लट्ठ, हॉकी, आतिशबाजी इत्यादि का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाऐगी।
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शासकीय संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा नगरीय निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शासकीय स्थल पर किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी सामग्री लगाऐ जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध जुर्माना कार्रवाई की जाऐगी। साथ ही क्षेत्र में सभी लायसेंसी शस्त्र धारकों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी प्रकार कोलाहल अधिनियम के तहत प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अनुमती उपरांत ही किया जा सकेगा। बिना अनुमती किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

MP NEWS24-बिरलाग्राम स्थित भारत कामर्स व ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज एवं शासकीय भूमि पर 60 वर्ष पूर्व बनी झुग्गी झोपडियों पर अतिक्रमण के नाम पर हटाने के आदेश को स्थगित एवं निरस्त करने हेतू शासन स्तर पर कार्यवाही करने की मांग बिरलाग्राम झुग्गी झोपडी वासियों द्वारा विधायक दिलीपसिंह गुर्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, डीआरएम रतलाम व कलेक्टर उज्जैन के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर की है।

झुग्गी-झोपडी में रहने वालों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन
झुग्गी झोपडी वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि बिरलाग्राम क्षैत्र में ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज, भारत कामर्स उद्योग की स्थापना के समय से ही ग्रेसिम, भारत कामर्स व शासकीय भूमि पर मजदुरों द्वारा हजारों झुग्गी झोपडियॉं में निवासरत है। जिसमें नगर पालिका द्वारा पानी, सडक तथा अन्य मुलभूत सुविधाऐं  उपलब्ध कराई गई व शासन द्वारा बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परंतु अचानक रेल्वे द्वारा वर्ष 2013-14 के समय अतिक्रमण के नोटिस जारी कर अपना आधिपत्य दर्शाया था। परंतु इसके पूर्व उक्त भूमियों पर झुग्गी झोपडियों के निर्माण होने पर कभी रेल्वे द्वारा रोकने की कोशिश नहीं की गई ना ही कभी भूमि पर रेल्वे द्वारा दावा किया गया। परंतु 2013-14 में नोटिस जारी करने का जनता के द्वारा विरोध करने पर यह बताया गया था कि कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था लेकिन समाप्त नहीं करते हुए एक तरफा आदेश पारित कर दिया गया।
अन्य क्षेत्रों में दिया गया है सरकारी योजनाओं का लाभ
रहवासियों ने अधिकारियों को अवगत कराया कि रेल्वे द्वारा बिरलाग्राम क्षैत्र में ही अपनी भूमि निकाली गई है जबकि दुसरी और रेल्वे द्वारा अपनी कोई भूमि नहीं निकाली गई है जबकि रेल्वे द्वारा रेल्वे लाईन के दोनो साईड एक समान भूमि छोडी जाती है। कन्याशाला चौराहा से इस्माईल कबाडी व जिन ऐरिया के लगते हुए रेल्वे की सीमा 64 ब्लॉक से होते हुए 56 ब्लॉक व जबरन कॉलेानी तक से रतलाम फाटतक तक आती है। इन एरियों में 100 फीट भी रेल्वे ने अपनी जमीन पर खुद का हक नहीं किया। इन एरियों में सरकारी पट्टे के साथ-साथ आवास योजना का लाभ दिया गया है।
रतलाम फाटक, गर्वमेंट कॉलोनी में कार्रवाई क्यों नहीं करता रेल प्रशासन ?
इसके विपरित रतलाम फाटक से गर्वमेंट कॉलोनी, बादीपुरा रेल्वे स्टेशन की जमीन अगर रेल्वे सरकर अपना दावा करती है तो रतलाम फाटक से गर्वमेंट कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगी हुई मारूति स्कूल एरिया पर रेल्वे अपना दावा क्यों नहीं प्रस्तुत कर रही है जबकि वह एरिया भी रेल्वे में आता है। बाकि रेल्वे के एरिये में पट्टे क्या रेल्वे ने दिये व जो एरिया बचा है उसे में रेल्वे अपना अधिकार व नोटिस क्यों नहीं देती है जबकि रेल्वे की दिवार दोनों साईट से एक जैसी आ रही है। पुरे जबरन कॉलोनी एरिया से सीधी होते हुए गई है तो फिर गर्वमेंट कालॅोनी एरिया में आते हुए हुए यह दीवार एक दम से चोडी कैसे हो गई है। गर्वमेंट कॉलोनी में यह दीवार आधी ही आई है।
यह थे मौजुद
इस अवसर पर झुग्गी झोपडी वासी लोकेन्द्र ठाकुर, सुरज, माधुरी सोनी, विकास, वैदप्रकाश, रितेश, जयेश, मोहित, निखिल, राजु चौहान, सतीश वासेन, निखिल, राकेश, गुड्डू भाई, राकेश, हरीराम, सुनिता, चंदाबाई, लक्ष्मी, अशोक, दिपक, मुकेश, कैलाश, चंदा, लक्ष्मीबाई, मनीष, किशोर चौहान, रमेश, मो.शाह, दाऊ सॉ, आजम शाह, शांतिबाई, गुडु, फुलसिंह, बंशी, जितेन्द्र, रामजी, करण, हरिप्रसाद, दिलीपसिंह, चंद्रभान, दिलीप, मुन्ना,सीताराम, सीमा बाई, बहादुरसिंह, बाबुरामसिंह, विजयसिंह, कमलसिंह, गणेश, कुशाल, कैलाश, कमलाबाई, रामजी, गोर्वधन, आदि उपस्थित थे।

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