नागदा जं.--नगरीय निकाय चुनावों के चलते क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील

MP NEWS24-अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि क्षेत्र जिला कलेक्टर आशीषसिंह ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022-23 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही निर्वाचनों को दृष्टिगत रखते हुए चुनावी गतिविधियॉं बढंेंगी एवं राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं में आपसी प्रतिद्वंदिता बढेगी। ऐसी स्थिति में नगरीय निकाय आम निर्वाचन शांति एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराए जाने के लिए एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों का अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमती के सभा, समारोह, जलसा करना धरना प्रदर्शन, आतिशबाजी करना आपत्तिजनक नारे लगाना, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में वाहनों पर लाउड स्वीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक प्रतित होता है।

पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा डीजे
एसडीएम श्री गोस्वामी ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहित के तहत मतगणना तक प्रचार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, संगठन व्यक्ति आदि बिना अनुमती किसी प्रकार की वाहन रैली नहीं निकालेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा, धरना प्रदर्शन आदि बिना सक्षम अनुमती के नहीं करेगा, स्कूल मैदान, शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। बिना अनुमती लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपत्तिजनक नारे लगाने, पोस्टर, पर्चे वितरण करने, सार्वजनिक स्थल पर धर्म विरोधी बातें करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
छोटी नुक्कड सभाओं हेतु थाना प्रभारी से लेनी होगी अनुमती
निकाय चुनाव में छोटी नुक्कड सभाओं हेतु भी अब संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी से अनुमती लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार पार्षद पद के उम्मीदवार को प्रचार, रैली, जुलूस, सभा, वाहन रैली, ध्वनिविस्तारक यंत्र के लिये संबंधित थाना क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी से अनुमती लेना होगी। लॉज होटल संचालकों को ठहरने वाले नागरिकों की जानकारी आवश्यक रूप से देना होगी। सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र, डण्डा, लट्ठ, हॉकी, आतिशबाजी इत्यादि का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाऐगी।
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शासकीय संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर द्वारा नगरीय निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शासकीय स्थल पर किसी भी प्रकार की चुनाव संबंधी सामग्री लगाऐ जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध जुर्माना कार्रवाई की जाऐगी। साथ ही क्षेत्र में सभी लायसेंसी शस्त्र धारकों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी प्रकार कोलाहल अधिनियम के तहत प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अनुमती उपरांत ही किया जा सकेगा। बिना अनुमती किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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