शहर का मास्टर प्लान तैयार किया गया है
श्री गुर्जर ने कहा है कि वर्तमान में नागदा का मास्टर प्लाॅन तैयार किया गया है निवेश क्षैत्र के लिए विकास योजना 2035 का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रं. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा गजट सूचना दिनांक 8 जनवरी 2021 को प्रकाशित कर 30 दिवस के भीतर आपने आपत्ति या सुझाव कार्यालयीन समय में देने हेतू पे्रषित किया था जिसका आज अंतिम दिन है जिस किसी भी नागरिक को नागदा निवेश विकास योजना 2035 हेतू अपने सुझाव या आपत्ति या अपनी भूमि के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो वह नगर पालिका कार्यालय में प्रातः 10.30 से सायं 5 बजे तक उपस्थित होकर पे्रषित कर सकते है।
श्री गुर्जर ने बताया कि विकास योजना प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट पर तथा कार्यालयीन समय में आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन, कलेक्टर जिला उज्जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नागदा, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन में देखा जा सकता है।
श्री गुर्जर ने बताया कि निवेश योजना के संबंध में आपकी आपत्ति-सुझाव ई-मेल आईडी पर भी मेल कर सकते है। श्री गुर्जर ने क्षैत्र के नागरिकों से अनुरोध किया है कि नागदा मास्टर प्लाॅन योजना के प्रारूप विकास योजना 2035 में अपने सुझाव या आपत्ति पे्रषित करें नागदा निवेश क्षैत्र में ग्राम टकरावदा, अजीमाबाद पारदी, अमलावदिया जुर्नादा के गांवों की भूमि भी सम्मिलित है।
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