नागदा जं.-एक किलोवाट तक के घरेलु उपभोक्ताओं को आस्थागित की राशि का भूगतान करने पर मिलेगी छूट

MP NEWS24- कोरोा में बढते बिजली बील से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शासन ने समाधान योजना लागू की है। योजना का उद्देश्य 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की आस्थागित की गई राशि में राहत देना है।

प्रभारी एई दिनेश शर्मा ने बताया कि आस्थागित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करे पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि व शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाऐगी या फिर आस्थागित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि व शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। प्रभारी एई के अनुसार दोनों विकल्पों के तहत माफ की जाने वाली राशि 100 प्रतिशत अधिभार की पूर्ण राशि व माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा व माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत शासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी मिलेगी। 30 दिन के भीतर उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं। वरना अस्थागित की गई राशि का समावेश कर अगले महिने के देयक/बील जारी किए जाएंगे।

छोटे दुकानदारों के व्यवसायिक बील भी हों माफ
किराना व्यापारी संघ के संरक्षक मनोज राठी ने विद्युत विभाग से मांग की है कि कोरोना काल के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान सभी व्यवसायिक गतिविधियॉं बंद रही थी। इस दौरान छोटे कारोबारियों की दुकानें में भी महिनों तक बंद रही तथा उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ। लेकिन राष्ट्रहित में सभी ने अपने व्यवसाय बंद रखे। ऐसे में घरेलु उपभोक्ताओं के साथ ही छोटे व्यवसाईयों को भी इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसे दुकानदारों को चिंहित कर लाभ प्रदान किए जाने की मांग की है जिन्हें लॉकडाउन के दौरान काफी नुकसान हुआ था।

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