MP NEWS24- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश् ापदा अभिषेक सक्सेना द्वारा एक महत्वपूर्ण फेसले में फरियादी का बकाया वेतन, ग्रेज्युटी, भविष्य निधि व परिवार पेंशन की राशि उसके नाम से बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाकर प्राप्त करने वाले आरोपी को धारा 419 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रूपये का जुर्माना व धारा 468 भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारवास व 4 हजार रूपये जुर्माना से दण्डित किया है।क्या है मामला
घटना अनुसार वर्ष 1994-2009 के बीच फरियादी विनोद कुमार जैन, निवासी अस्पताल रोड ापदा सज्जन मील रतलाम में कार्य करता था वहॉं से सेवानिवृत्त होने पर सज्जन मील रतलाम में जमा राशि और क्षेत्रिय भविष्य निधी कार्यालय इन्दौर-उज्जैन से फरियादी की जमा राशि प्राप्त करने वाले आरोपी रामलाल पिता सोहनलाल निवासी 276 कस्तुरबा नगर रतलाम म.प्र. द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा ापदा में विनोद कुमार के नाम से खाता खुलवाया गया और उसको प्राप्त समस्त हितलाभ के चैक बैंक में प्रस्तुत कर राशि प्राप्त ली गई। फरियादी विनोद कुमार को राशि नहीं मिलने पर उसके द्वारा सज्जन मील रतलाम में राशि प्रापत नहीं होने के संबंध में शिकायत की गई। उक्त शिकायत की जांच में पाया गया कि राशि बैंक ऑफ इंडिया शाखा ापदा में विनोद कुमार के नाम से खोले गए खाते में ट्रांसफर की गई है और वहॉं से निकाल ली गई है। पुलिस थाना नागदा द्वारा जंाच की गई और बैंक ऑफ इंडिया शाखा नागदा से खाता खुलवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज एकत्र कर आरोपी रामलाल की पहचान की गई और उसके विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गय। न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य में यह स्पश्ट हुआ कि रामलाल ने अपने आप को विनोद कुमार के रूप में बैंक में प्रस्तुत कर विनोद कुमार की संपूर्ण राशि प्राप्त कर विनोद कुमार के साथ छल किया गया है। न्यायालय द्वारा आरोपी रामलाल को प्रतिरूपण व छल करने का दोषी करार दिया गया है। अभियोजन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक केशव रघुवंशी नागदा द्वारा की गई।
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