Nagda(mpnews24)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उज्जैन आशीषसिंह द्वारा 25 नवम्बर को आदेश जारी कर कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न आयोजनों हेतु गाईड लाईन जारी की है, जो दो माह तक प्रभावशील रहेगी। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड वायरस संक्रमण बढ रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में संपादित होने वाली शादी, ब्याह आदि अन्य कार्यक्रमों में कोरोना संक्रमण की गाईड लाईन का उल्लंघन होने व कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मेमं आवश्यक हो गया है कि समस्त धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों को इस प्रकार से विनियमित किया जाए कि विभिन्न कार्यक्रमों के संपादन में कोई बाधा उत्पन्न न हो और कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन के प्रावधानों का समुचित क्रियान्वयन भी किया जा सके। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
इन पाबंदियों को लगाया
आदेश में कहा गया है कि विभिन्न सामाजिक एवं सामुहिक कार्यक्रमों में एक स्थान पर एक समय में 200 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमती रहेगी। इसी प्रकार विवाह हेतु चल समारोह में बैड बाजे के साथ केवल 50 व्यक्तियों को (बैण्ड पार्टी वर्कर को छोडकर) प्रोसेशन निकालने की अनुमती रहेगी। ऐसे व्यक्ति जो मैरिज हाॅल, गार्डन, धर्मशाला के स्थान पर अपने घरों एवं घरों के आसपास खुले सार्वजनिक स्थान पर विवाह समारोह कर रहे हैं उन्हें ऐसे स्थानों पर आम यातायात बाधित न होने की शर्त पर विवाह समारोह आयोजित करने की छूट रहेगी। विवाह समारोह कार्यक्रम अधिकतम केवल रात्रि 10 बजे तक ही आयोजित किये जायेंगे। आयोजकों को विवाह एवं अनय पारिवारिक संस्कार कार्यक्रम हेतु अनुमती लेने की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु इस हेतु आयोजक को संबंधित थाना में लिखित सूचना प्रदान करना आवश्यक होगा। इसके अलावा अन्य निर्देश जो 9 अक्टूब्र को जारी किए गए थे वह यथावत जारी रहेंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी आवश्यक होने पर किसी पक्ष के आवेदन पर अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध शर्तो सहित किसी कार्यक्रम में अन्य छूट प्रदान करने हेतु अधिकृत होंगें।
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