नागदा - केन्द्रीय मंत्री श्री गेहलोत ने कहा व्यापारियों की समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे नागदा, खाचरौद, उन्हेल, महिदपुर रोड के व्यापारियों ने ज्ञापन प्रस्तुत कर अधिनियम में संशोधन की मांग की



Nagda(mpnews24)।   शुक्रवार को नागदा, खाचरौद, उन्हेल एवं महिदपुर रोड के पाॅंच दर्जन से अधिक प्रमुख व्यापारियों ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचन्द गेहलोत से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रेषित ज्ञापन में व्यापारियों को राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नवीन अधिनियम के प्रावधानों में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री गेहलोत ने सभी व्यापारियों को आश्वस्त किया कि वह मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान से मुलाकात कर व्यापारियों की भावनाओं से अवगत कराऐंगे।

क्षेत्र के व्यापारियों ने ज्ञापन प्रेषित कर केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य सरकार द्वारा नवीन अधिनियम लाया जा रहा है। उक्त अधिनियम के लागू होने से प्रदेश के व्यापारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पडेगा। ज्ञापन में कहा गया कि लागू किए जा रहे खाद्य सुरक्षा अधिनियम में व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा व्यापारियों को काफी समस्याऐं आ रही है जिसमें व्यापारियों को ब्रान्डेड कम्पनियों की त्रुटि का खामियाजा भी भुगतना पड रहा है। ब्रान्डेड कम्पनियों के उत्पादों पर जो भी निर्देश अंकित होता है वह व्यापारी नहीं लिखता, परन्तु उक्त उत्पादों पर भी यदि कोई त्रुटि होती है तो उसका खामियाजा व्यापारियों को भूगतना पड रहा है। जिसमें संशोधन किया जाना चाहिए।  बडी कम्पनियोें के ईशारे पर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि अनुचित है।

व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहा प्रशासन
सभी व्यापारियों ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष पीडा जाहिर की कि शासन, प्रशासन द्वारा एसीड माफिया, शराब माफिया, जुए-सट्टे, मादक पदार्थो का अवैध लोगों को प्रशासन थाने पर ही मुचलके पर छोड देता है, वहीं व्यापारी जो कि देश की प्रगति में सहायक है उसके बावजुद व्यापारियों को तत्काल जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकार की नाईसाफी पर तत्काल रोक लगाई जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी के नाम पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इससे इंस्पेक्टर राज को बढावा मिलेगा तथा अधिकारी डरा-धमका कर अवैध वसुली में लग जाऐंगे। ऐसे में उक्त प्रावधान में संशोधन किया जावे। पूर्व में शासन द्वारा जो जुर्माना 10-20 हजार लगाया जाता था उसे बढाकर 2 से 5 लाख कर दिया गया है। जो कि अनुचित है। उक्त जुर्माने को सरकार ने 100-200 गुना से अधिक बढा दिया है जो कि किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है।

यह थे उपस्थित
ज्ञापन प्रेषित करते समय उन्हेल से सत्यनारायण मेहता, ईश्वर मेहता, शब्बीर भाई, खाचरौद प्रतिनिधि मंडल में अभिनन्दन मोदी, रविन्द्र सेठ, गोविन्द ठन्ना, महिदपुर से सुनील मुणत, नागदा से किशोर सेठिया, मनोज राठी, सुरेन्द्र कांकरिया, घनश्याम राठी, बंशी पोरवाल, पुखराज जैन, संदीप जैन, अमित जैन, जाबीर भाई, दीपक पोरवाल, पंकज सेठिया, प्रकाश पोरवाल, पंकज पोरवाल, अतुल छोरिया, सुशील सकलेचा, बुरहान भाई, रामचन्द्र अरोडा, बिनु रघुवंशी, प्रकाश मावावाला, पवन पोरवाल सहित आदि गणमान्य व्यापारीगण उपस्थित थे।
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