अनुविभागीय अधिकार आशुतोष गोस्वामी ने जारी गाईड लाईन के बारे में बताया कि गृह विभाग द्वारा कोरोना वायर संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत आमजन को कोरोना के संकट के प्रति संवेदनशील बनाने के क्रम में आगामी एक सप्ताह प्रतिदिन सुबह 11 बजे तथा सायं 7 बजे शहरी क्षेत्रों के सभी सायरन चाहे वह भवनों पर स्थापित हो या पुलिस वाहन पर हों को 2 मिनट के लिए बजाए जाऐंगे। ये आमजन को स्मरण कराने के लिए ही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैण्डवाॅश, सेनेटाईजिंग कोविड महामारी से लडने के लिए आवश्यक है। सायरन बनजे का समय मोबाईल के नेटवर्क टाईम से सेट किया जाऐगा जिससे की पुरे प्रदेश में एक साथ सायरन बजेंगे। मंगलवार को प्रातः 11 बजे सायरन बनजे के बाद जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों आदि के सहयोग से शहरों में पूर्व से चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान अन्तर्गत गतिविधियों को संचालित करेंगे।
इसी प्रकार ऐसे जिले जहाॅं पर कोविड के साप्ताहिक पाॅजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है उन जिलों में सभी त्यौहारों के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या को सीमित रखा जावे, सामाजिक कार्यक्रमों यथा विवाह, अंतिम संस्कार आदि में भाग लेने वालों की संख्या सीमित करने की कार्यवाही की जावे, सभी सामाजिक तथा धार्मिक आयोजनों में जुलुस, गैर, मेले आदि आयोजित नहीं किये जावेंगें। जिला कलेक्टर जहाॅं उपयुक्त समझे, जनसुनवाई के कार्यक्रम 30 अप्रैल तक स्थगित कर सकते है। जिन जिलों में कोविड के प्रतिदिन औसत पाॅजिटिव केसेस 20 से कम है उन जिलों की क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी उल्लेखित प्रतिबंध अपने स्तर पर निर्णय लेकर लगा सकेंगे। महाराष्ट्र राज्य के सीमा पर वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन को छोडकर यात्रियों के आवागमन का नियमन आवश्यक रूप से किया जावे। महाराष्ट्र से आने व जाने वाली बसों का परिवहन बंद करने के आदेशों का प्रभावी पालन कराया जावे। औद्योगिक विकास निगम द्वारा जीवन शक्ति योजना अन्तर्गत तैयार किये गये फेस मास्क का वितरण उन नागरिकों को निःशुल्क किया जावे जिन पर मास्क न लगाने के कारण जुर्माना लगाया गया है। कोविड-19 महामारी रोकथाम हेतु रोको-टोको कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, धार्मिक गुरूओं, मिडिया, एनसीसी, एनएसएस, स्वयं सेवी संगठनों, स्व-सहायता समुहों को जोडा जावे।
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