नागदा जं.-चिकित्सकों प्रमाण-पत्र के बाद मिलेगी कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को राशि

MP NEWS24- प्रदेश में कोरोना से जिनकी मौत हुई, उनके परिवार को 50 हजार की अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने रविवार को गाईड लाईन जारी कर दी गई है। शासन की इस योजना के तहत वह लोग पात्र होंगे, जो आरटीपीसीआर या रैपिड एंजीजन टेस्ट में पॉजिटिव मिले। जिनकी कोरोना के इलाज के दौरान मृत्यु हुई, उनके परिजन भी अनुग्रह राशि के हकदार होंगे, बशर्ते उन्हें इलाज करने वाले चिकित्सकों से संक्रमण से मौत की पुष्टि करानी होगी। चिकित्सकों के हस्ताक्षर के बाद ही आवेदन मान्य होगा। सरकार ने सभी कलेक्टरों से कहा है कि आवेदन का 30 दिन में निपटारा करें। राशि मृतक के वारिस को मिलेगी।

कहॉं किया जा सकता है आवेदन
आवेदन जरूरी दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर को किए जाएंगे, फिर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसे स्वीकृत करेगा। प्राधिकरण यह भी देखेगा कि दावे के सत्यापन, स्वीकृति एवं अनुग्रह सहायता के भुगतान की प्रक्रिया मजबूत व सरल हो। भूगतान आवेदक के बैंक खाते में होगा। ऐसे मृत्यु के प्रकरण जिनमें कोई दस्तावेज न हों तो इसका निराकरण जिलास्तरीय समिति करेगी।
राज्य शासन ने जारी किए निर्देश
दिव्यांगजनों के हितार्थ एवं कल्याणार्थ कार्यरत संस्था स्नेह संस्थापक पंकज मारू ने शासन के निर्देशों की प्रति हमारे प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा 18 नवम्बर को प्रदेश के समस्त कलेक्टरों कोे कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। शासन द्वारा जारी निर्देशों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भार तसरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) प्रभाग द्वारा कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। शासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान को रूपये 50 हजार की अनुग्रह राशि प्रदाय किये जाने हेतु विस्तृत निर्देश तथा निर्धारित आवेदन पत्र ही किया जा सकेगा। इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) के निर्देश के तहत कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु को प्रमाणित करने हेतु केन्द्र शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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