MP NEWS24- अपर सत्र न्यायाधीश नागदा द्वारा एक मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त सद्दाम पिता अकबर शाह निवासी मेला रोड महिदपुर द्वारा पीडिता को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। उक्त घटना 25 जुलाई 2019 को अभियुक्त पीडिता को नागदा रेल्वे स्टेशन के समीप एक होटल में ले गया और विवाह का झुठा प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे। जिसके पष्चात अभियुक्त मौके से फरार हो गय था।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक केशव रघुवंशी एडवहोकेट ने बताया कि प्रकरण में विचारण के दौरान माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय (श्रीमती वंदना राज पाण्डेयजी) द्वारा अभियुक्त को प्रकरण में भादवि की धारा 376/1 व 323 में दोषसिद्ध पाया गया। निर्णय में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से यह भी उल्लेखित किया है कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए अभियुक्त के साथ सहानुभूति किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। जिसके तहत अभियुक्त को भादवि की धारा 376/1 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रूपये के अर्थदण्ड के साथ ही धारा 323 में 1 वर्ष का कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
घटना का विवरण
नागदा निवासी महिला ने 22 अगस्त को महिला थाना उज्जैन में अपने पिता व माता के साथ अभियुक्त के विरूद्ध रिर्पोट दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी 10 वर्ष पहले महिदपुर में हुई थी। तीन माह पहले उसका मकान बन रहा था तो अभियुक्त उसके घर रेत डालने आया था तब से अभियुक्त से जान-पहचान हुई व फोन पर बातचीत होने लगी। उसके मायके ापदा आने पर अभियुक्त ने शादी का बोलकर उसके साथ गलत काम रेलवे स्टेषन के पास स्थित होटल में किया और वहॉं से भाग गया। पीडिता ने उसके बाद में शादी का कहा तो उसने पिडिता के साथ मारपीट की। घटना नागदा में होने से प्रकरण का विचारण नागदा में हुआ। उक्त मामले में पीडिता एवं उसकी माता अपने मामले में दी गई साक्ष्य पर कायम रही जिसके आधार पर पीडिता को न्याय मिला।
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