MP NEWS24- कोरोना संक्रमण के बढते मामलों को देखते हुए राज्य शासन द्वारा पुरे प्रदेश में 31 जनवरी तक सभी स्कुलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसी प्रकार अन्य प्रतिबंध भी लागू कर दिए है।मामले में शासन द्वारा जारी नवीन निर्देशों के संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है।
उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढोत्तरी के दृष्टिगत 23 दिसम्बर 2021 तथा 5 जनवरी को जारी निर्देशों के साथ अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए है। जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोड्र परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के मेले जिसमें धार्मिक एवं व्यवसायिक शामिल हैं जिनमें जनसमुह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे तथा समस्त जुलुस एवं रैलीयॉं भी प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार समस्त राजनैतिक, सांस्कृति, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन, कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकुद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोश्यल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावेगा। मास्क नहीं लगाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना कार्रवाई भी की जावेगी।
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