नागदा जं.--बगैर बील के दवा विक्रय करने वाले दो मेडिकल संचालकों का लायसेंस आठ दिनों के लिए संस्पेंड

MP NEWS24-वर्तमान में कोरोना महामारी की तीसरी लहर एवं मौसमी बिमारी के चलते नागरिकगण मेडिकल सुविधाओं पर निर्भर है। वर्तमान में गहराई इस विकट परिस्थितियों में अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल स्टोर्स भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में मेडिकल स्टोर संचालकों पर जहां लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी है तो वहीं शासन के नियमों को भी ध्यान रख कर स्टोर का संचालन करना है। लेकिन शहर के दो मेडिकल स्टोर्स को नियम के विरूद्ध काम करना महंगा पडा है जिला मुख्यालय से आए ड्रग इंस्पेक्टर व टीम ने दो मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितता पाए जाने पर उनके लायसेंस सस्पेंड कर दिए हैं।

शहर के बस स्टेंड पर संचालित धनोतिया मेडिकल स्टोर जो कि थोक विक्रेता हैं और चंबल मार्ग पर भारत मेडिकल स्टोर के विरूद्ध लायसेंस सस्पेंड करने की कार्यवाही चार दिन पहले की गयी है हालांकि इन दोनों दुकानों का लायसेंस 8 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर धरमसिंह कुशवाह से फोन पर हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि दोनों मेडिकल स्टोर्स पर नियमित बील नहीं बनाए जा रहे थे। ग्राहकों को बगैर बिल पर दवाईयां बेची जा रही थी। इस अनियमितता को लेकर दोनों मेडिकल स्टोर्स के 8 दिनों तक के लिए लायसेंस निरस्त किये गए हैं। 8 दिन बाद पुनः बहाल हो जाऐंगे।

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