MP NEWS24- जनता द्वारा दिये जाने वाले ज्ञापन पर कार्यवाही किये जाने के नियम निर्देश अथवा आदेश के सम्बन्ध मे मांगी गई जानकारी एवं अनुभाग कार्यालय को माननीय के नाम से प्राप्त अनुभाग की समस्याओ पर कार्यवाही किये जाने के नियम निर्देश अथवा आदेश या परिपत्र पर सूचना के अधिकार के अपील आवेदन मे निराकरण के दौरान अपीलीय अधकारी एवं अपर कलेक्टर संतोष टेगोर मानते है कि यह विवरणात्मक एवं विस्तृत श्रेणी मे आती है। अतः इसकी जानकारी देना उचित नही है। जबकि मप्र शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार जनता कि शिकायतो को सुनना और उसका निराकरण करना अनु विभागीय अधिकारी के पदीय कृतव्य मे आता है।सामाजिक कार्यकर्ता अभय चोपड़ा द्वारा बतलाया गया कि नागदा के साथ क्ई जगहो के अनु विभागीय अधि रहे श्री ढैगोर जेसे वारिष्ठ अधकारी को ३स तथ्य क़ा ज्ञान नही होना चिन्ता का विषय है और लोकतंत्र के लिये प्रश्न चिन्ह है। चोपड़ा ने बताया कि नागरिक अधिकार मन्च द्वारा जन समस्याओ के लिये दिये गये ज्ञापनों पर जानकारी मांगने के बाद बताया गया था एसडीएम के क्या कर्तव्य है जनता कि शिकायत पर कार्यवाही करने के ? तो विभाग द्वारा बतलाया गया कि इस तरह की कोई जानकारी उप्लब्ध नही है और डिप्टी कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सहमति ब्यक्त कि गई। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार शिकायतो कि सुनवाई कर कार्यवाही करने हेतु शासन कि बाध्यता है।
सामान्य प्रशासन से संबंधित कार्य
शासन के नियमानुसार अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मियों पर नियन्त्रण रखना, पटवारीयों का अनुभाग के अन्दर स्थानान्तरण करना, पटवारीयों के विरूद्ध आनुशासनिक कार्यवाही करना, जन शिकायतों को सुनना और उनका निराकरण करना, अनुभाग स्तर पर पदस्थ अन्य अधिकारियों पर सामान्य रखना, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देखभाल करना आदि कार्य एसडीएम के दायरे में आते हैं।
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