नागदा जं.--हत्या एवं लूट के आरोपी को आजीवन कारावास

MP NEWS24-तीन वर्ष पूर्व बिरलाग्राम स्थित गर्वमेंट कॉलोनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या एवं उनके घर में रखे हुए 45 हजार रूपये की लूट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 सितम्बर 2019 को दोपहर 11 से 3.30 बजे के बीच गर्वमेंट कॉलोनी बिरलाग्राम में हरीओम ललावत की हत्या और उनके घर की अलमारी में रखु हुए 45 हजार रूपये की लूट करने वाले आरोपी पवन ठेकेदार को आजीवन कारावास व अन्य सजाओं से दण्डित किया गया है। उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना बिरलाग्राम द्वारा अपराध क्र 257/19 धारा 459, 302, 394 सहपठित धारा 397 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था, उक्त प्रकरण का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश नागदा के न्यायालय में किया गया उक्त प्रकरण में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना द्वारा हत्या एवं लूट के आरोप में आरोपी पवन पिता अम्बाराम निवासी विद्यानगर आरामशीन के पीछे नागदा को धारा 459 में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 200 रूपये जुर्माना व धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास व धारा 394 सहपठित धारा 397 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया।
अपर लोक अभियोजक नागदा केशव रघुवंशी ने बताया कि मृतक हरीओम ललावत द्वारा अपना पुराना मकान विक्रय कर दिया था और जूना नागदा स्थित प्लॉट पर नया मकान का निर्माण करवाया जा रहा था उक्त मकान निर्माण का ठेका आरोपी पवन ठेकेदार को दिया गया था। घटना वाले दिन मृतक की पत्नि लक्ष्मीबाई प्लॉट पर काम करने वाले मजदूरों को चाय देने गई थी और घर आई तो उसने देखा कि लाईट पंखे चालु थे, अलमारी टूटी थी व कीचन में हरिओम ललावत मृत पडे थे। पुलिस जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली कि पवन ठेकेदार आर्थिक रूप से काफी परेशान चल रहा है उसने मजदूरों को पैसा देना बंद कर दिया है इस कारण मजदूरों ने उसके ठेके पर काम करना बंद कर दिया है, एक्सपर्ट जांच में अलमारी के हत्थे पर अभियुक्त का फींगर प्रिंट पाया गया एवं अभियुक्त के घर से मृतक का आधार कार्ड व लूटे हुए रूपये बरामद हुए। लूटे हुए रूपये में से कुछ राशि का भुगतान अभियुक्त ने मजदूरों को किया।
संपूर्ण प्रकरण परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था अभियोजन द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण की और प्रकरण को प्रमाणित किया। अभियोजन की और से पैरवी अपर जिला लोक अभियोजक केशव रघुवंशी द्वारा की गई।

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