पी.एम. स्वनिधि योजना (स्ट्रीट वेंडर्स योजना) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल है, परन्तु क्षेत्र में बहुत कम लोगों को उक्त योजना का लाभ मिल पाया है। इसके पीछे क्या कारण रहा है यह तो यहाॅं पदस्थ अधिकारी ही बता सकते है। लेकिन त्यौहार के पूर्व इस प्रकार की तैयारी नहीं होने से कई छोटे व्यवसाईयों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पाया।
ऋण के इच्छुक स्ट्रीट वेंडर्स आगे आएं
क्षेत्र के सभी स्ट्रीट वेंडर्स (पथ पर व्यापार करने वाले) जो भी अपने काम-धंधे के लिए स्ट्रीट वेंडर्स योजना में 10 हजार रुपये का बिना गारंटी बिना ब्याज का ऋण चाहते हैं, वे तुरंत आवेदन करें। सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा। प्रदेश में कुल स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या लगभग 5 लाख है।
क्या है पीएम स्वनिधि (स्ट्रीट वेंडर्स) योजना
आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को पुर्नरोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को एक वर्ष के लिए 10 हजार रुपये की कार्यशील पूंजी का ऋण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। समय से भुगतान करने पर अगले वर्ष हितग्राही 20 हजार रुपये तक की सीमा की कार्यशील पूंजी के लिए पात्र रहेगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन करने पर 1200 रुपये तक के विशेष अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। इस कार्यशील पूंजी पर भारत सरकार के द्वारा 7 प्रतिशत के ब्याज अनुदान का प्रावधान है। शेष ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसी तर्ज पर ग्रामीण पथ व्यवसायी ऋण योजना भी प्रारंभ की गई है।
Post a Comment