नागदा - 6 फरवरी तक नागदा के मास्टर प्लाॅन हेतू अपने सुझाव एवं आपत्ति प्रस्तुत करें - विधायक गुर्जर



Nagda(mpnews24)।   नागदा निवेश क्षैत्र के लिए विकास योजना 2021 का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा गजट सूचना प्रकाशित की गई है। क्षैत्र की जनता नगर पालिका नागदा में प्रारूप का अवलोकन कर अपने दावे-आपत्ति 6 फरवरी तक प्रदान कर सकती है।


यह जानकारी देते हुए विधायक दिलीपसिंह गुर्जर ने बताया कि वर्तमान में नागदा का मास्टर प्लाॅन तैयार किया गया है निवेश क्षैत्र के लिए विकास योजना 2021 का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रं. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपला द्वारा गजट सूचना 8 जनवरी 2021 को प्रकाशित कर 30 दिवस के भीतर आपने आपत्ति या सुझाव कार्यालयीन समय में दे सकते है। इसकी एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट तथा कार्यालयीन समय में आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन, कलेक्टर जिला उज्जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नागदा, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप नागदा विकास योजना के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, उज्जैन या ई-मेल आईडी वइर.ेनहह.दंहकं/उचण्हवअण्पद में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतू प्रस्तुत किया जा सकता है तथा समयावधि में प्राप्त आपत्तियों-सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया जा सकेगा।

नागरिकों से किया अनुरोध
श्री गुर्जर ने क्षैत्र के नागरिकों से अनुरोध किया है कि नागदा मास्टर प्लाॅन योजना के प्रारूप विकास योजना 2021 में अपने सुझाव या आपत्ति पे्रषित करें नागदा निवेश क्षैत्र में ग्राम टकरावदा, अजीमाबाद पारदी, अमलावदिया जुर्नादा के गांवों की भूमि भी सम्मिलित है।
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