Nagda(mpnews24)। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल हमीद ने अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी को पत्र प्रेषित कर 5 दिसम्बर 2020 को अवैध काॅलोजनाईजरों के विरूद्ध भेजे गए जांच प्रतिवेदन के शेष दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है।
श्री हमीद ने प्रेषित पत्र के माध्यम से एसडीएम को अवगत कराया है कि शासनादेश पर अवैध काॅलोनी काटने, निर्मित करने के दोषियों पर की जा रही कार्यवाहीयों के तारतम्य में नागदा में भी प्रशासन ने मुहिम आरंभ की, जिसके तहत 5 दिसम्बर 2020 को एसडीएम द्वारा लगभग 12 प्रकरण में जांच प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर को भेजे गए थे उनमें से केवल चार अवैध काॅलोनाईजरों पर कार्यवाही अब तक की गई है शेष आठ प्रकरणों में प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। जन चर्चा है कि दबाव की राजनीति के कारण प्रशासन पक्षपातपूर्ण कार्यवाही कर रहा है जो दबाव बनाने वाले व दबाव में दोषियों को बख्शसने वाले दोेनों व्यक्ति व अधिकारी मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अध्याय 12-ए की धारा 339(घ) एवं (छ) अनुसार दण्डनीय अपराध के भागीदार है।
श्री हमीद ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव युके सामल ने प्रदेश के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को 3 अक्टूबर 1998 को पत्र जारी कर निर्देश दिये थे कि 30 जून 1998 के पश्चात बिना अनुमती निर्मित समस्त काॅलोनियाॅं अवैध हैं, उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाये तब नागदा नगर पालिका ने नगर की पूर्ण बसाहट वाली 32 काॅलोनाईजर्स तथा अवैध काॅलोनी के 24 व्यक्तियों की सूची मय पूर्ण पते तथा भूमि सर्वे नम्बर के बनाई थी। उक्त सूची में एसडीएम कार्यालय द्वारा वर्तमान में भेजे गए जांच प्रतिवेदन के 12 काॅलोनाईजरों व अन्यों के नाम नहीं हैं जो यह सिद्ध करता है कि ये 12 काॅलोनाईजर्स इस आधार पर नहीं बख्शे जा सकते हैं, कि ये 25 या 30 साल पुराने प्रकरण हैं, क्योंकि समस्त अवैध काॅलोनाईजर्स 1998 के बाद के हैं, यदि ये इससे पूर्व के होते तो प्रमुख सचिव म.प्र्र. शासन के आदेश तथा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) 21 सितम्बर 1998 के आधार पर थे नियमितिकरण में शामिल हो जाते। जिनकी सूची नागदा नगर पालिका ने 1997 में सर्वे कर तैयार की थी।
श्री हमीद ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ओमप्रकाश पिता जगनाप्रसाद, घनश्याम पिता बाबुलाल, बाबुसिंह पिता प्रहलादसिंह, राधेश्याम िपता बाबूलाल, अशोक पिता समरथलाल, दीपक पिता रामचरण, गोविन्द, विष्णु, बसंत, विनोद, त्रिंबकराव पिता लक्ष्मीकांत, यशवंत पिता चैथमल, दुर्गाबाई पति पुरनमल, मोहन, राकेश, कैलाश, रमेश, संतोष पिता भैरूलाल, सुनील, रणजीत पिता विक्रमसिंह एवं राजेन्द्र पिता बापूलाल जैन आदि अवैध काॅलोनाईजर्स होकर दण्ड के भागीदार है।
श्री हमीद ने कहा कि यदि उपरोक्त अवैध काॅलोनाईजर्स के विरूद्ध कार्यवाही ना करने वाले अधिकारी जो भी जिम्मेदार हो वे सभी दण्ड के भागीदार अधिनिधियम की धारा 339(छ) अनुसार हैं। जिन प्रभावी नेतागणों के दबाव मे ं12 में से 8 अवैध काॅलोनाईजरों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है वे भी धारा 339(घ) अनुसार दण्ड के भागीदार हैं। ऐसे में उन्होंने एसडीएम से मांग की है कि 5 दिसम्बर 2020 के जांच प्रतिवेदन में सम्मिलित समस्त 12 अवैध काॅलोनाईजरों पर समान रूप से नियमानुसार कार्यवाही करने की जावे अन्यथा वह न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कार्रवाई की गुहार लगाऐंगे।
Post a Comment