प्रश्न के उत्तर में कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल ने बताया कि तहसील खाचरौद के 1625 प्रभावित कृषकों को राशि रूपये 46,09,231 व तहसील नागदा के 570 प्रभावित कृषकों को राशि रूपये 34,26,986 का भुगतान किया जाना शेष है। समयावधि की जानकारी राजस्व विभाग से एकत्रित की जा रही है।
खरीफ 2018 में सोयाबीन फसल के 12875 किसान ,रबी 2018-19 में गेहूॅं के 3899 किसान एवं चने के 2215 किसान के पटवारी हल्कों में वास्तविक उपज थेरसहोल्ड उपज से अधिक पाई जाने के कारण बीमा दावा राशि की पात्रता नहीं बनती है। खरीफ 2019 में सोयाबीन फसल के 847 किसानों के संबंधित बैंकों द्वारा यथासमय युटीआर नम्बर दर्ज नहीं किये जाने के कारण बीमा दावा राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। बैंकों द्वारा भारत सरकार के पोर्टल पर युटीआर दर्ज किये जाने पर बीमा कम्पनी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
श्री पटेल ने बताया कि नागदा-खाचरौद तहसील में वर्ष 2018-19 में गेहूॅं के 36239 एवं चने के 29227 किसानों को बीमा दावा राशि का भुगतान कर दिया गया है। गेहूॅं के 114 एवं चने के 111 इस तरह कुल 225 किसानों की दावा राशि 1718253 रूपये का भुगतान किसानों के त्रुटिपूर्ण बैंक खातों की जानकारी एवं आधार के साथ लिंक न होने के कारण कार्यवाही बीमा कम्पनी स्तर पर प्रचलन मे है। वर्ष 2019-20 में अतिवृष्टि एवं बाढ से हुई सोयाबीन फसल क्षति हेतू आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि के वितरण हेतू प्राप्त शासन आदेश अनुसार तहसील खाचरौद में 37184 प्रभावित कृषकों को कुल राशि रूपये 20,18,88,733 एवं तहसील नागदा में 24,444 प्रभावित कृषकों कुल राशि रूपये 16,94,04,685 का वितरण किया जा चुका है।
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