क्या है मामला
मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार केमिकल डिवीजन में गत 26 मार्च को ठेका श्रमिक गोवर्घन पिता नानुराम कार्य के दौरान न्यु कास्टिक प्लांट में कार्य के दौरान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। श्रमिक एक प्लेटफार्म से सीट समेत तकरीबन 12 फीट उंचाई से नीचे गिरा था। उसके सिर में गंभीर चोट आने पर उसे बेहोशी की हालत में इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। औद्योगिक सूत्रों के अनुसार इस मजदूर से स्थायी नेचर का कार्य लिया जा रहा था। इस दुर्घटना में उद्योग प्रबंधक को औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने जांच के बाद प्रथम द्ष्टया दोषी माना है। प्रबंधन से सवाल-जवाब के बाद विभाग ने सीजेएम न्यायालय में प्रकरण दायर किया जोकि पंजीबद्ध हुआ है। यह प्रकरण कारखाना अधिभोगी ओपी रूगंटा एवं स्थानीय यूनिट हेड डॉ. प्रेम तिवारी के खिलाफ दर्ज हुआ।
प्रकरण दर्ज होने की पुष्टि
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि मजदूर गोर्वधन पिता नानूराम की दुर्घटना के प्रकरण में कारखाना अधिभोगी ओपी रूगटा एवं यूनिट हेड डॉ. प्रेम तिवारी के खिलाफ सीजेएम न्यायालय उज्जैन में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने इस प्रकरण में कुल चार धाराओं में प्रकरण लगाया है। जिसमें पमुख रूप से धारा 7 ए है। जिसके तहत प्रबंधन की लापरवाही के कारण किसी की जान पर संकट मंडराया है। साथ ही यह भी इश्यु बनाया गया कि मजदूर जब कार्य कर रहा था उसको हेलमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस प्लेटफार्म की प्लेट पर मजदूर खड़ा था , उसके समेत वह नीचे गिरा। नतीजन प्लेट जर्जर हो चुकी थी।
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