MP NEWS24- एडीजी न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के विरूद्ध पुलिस द्वारा 376, 323 एवं एससी एसटी एक्ट में अपराध कायम किया गया था।अपर जिला लोक अभियोजक अधिकारी अभिभाषक केशव रघुवंशी एवं सहायक लोक अभियोजक रेवतसिंह ठाकुर ने बताया कि एडीजी न्यायालय द्वारा शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि घटना 1 सितम्बर 2019 की है जिसमें आरोपी को कारावास की सजा सुनाई गई है।
उन्होंने बताया कि पिडिता ने अपनी काकी के साथ थाने पर रिर्पोट दर्ज कराई थी कि घरेलु कार्य करती है, तथा उसकी उम्र 17 वर्ष है, माता-पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। बचपन से ही काका-काकी के साथ रह रही थी। 1 सितम्बर की रात 8 बजे काकी की बेटी के साथ जाते समय आरेापी भालूसिंह पिता बंशी पारदी ने पीछे से पकडकर रास्ते में नीचे गिरा दिया एवं उसकी मर्जी के बीना गलत काम किया और धमकाया कि किसी को इसके बारे में बताया तो जान से मार दुंगा तथा आरोपी भाग गया। जिसके बाद वह जोर-जोर से रोने लगी रोने की आवाज सुनकर उसकी काकी पास में गई तथा पुरी बात बताई। थाना नागदा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
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