MP NEWS24- न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा 2 सितम्बर को निर्णय घोषित करते हुए आरोपी कमलसिंह व विरेन्द्रसिंह को भादवि की धारा 332 में 2 वर्ष का कारावास एवं धारा 353 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।एजीपी नागदा अभिभाषक केशव रघुवंशी ने प्रेस बयान में बताया कि अभियोजन घटनानुसार 27 जनवरी 2010 को फरियादी जेएस रघुवंशी जो कि विद्युत कंपनी पिपलौदा केन्द्र पर कनिष्ट यंत्री के पद पर पदस्थ थे उनके द्वारा अधिनस्थ कर्मचारियों को लेकर ग्राम पालकी में स्थित गंभीरसिंह के खेत पर कनेक्शन जांच करने पहुॅंचे जहॉं पर भागीरथ के खेत से एलटी लाईन से अवैध रूप से तार जोडकर विद्युत चोरी की जा रही थी। जिसके संबंध में मौके पर सहायक लाईनमैन की सहायता से जप्ती की कार्यवाही की जा रही थी तभी अभियुक्तगण वहॉं पर आये और उनके द्वारा फरियादी जेएस रघुवंशी व लाईनमैन के साथ मारपीट की एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। फरियादी की शिकायत पर प्रकरण पुलिस थाना नागदा में अपराध क्र. 26/10 पर दर्ज करते हुए आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 332, 553, 506 भाग-1 व विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। उक्त प्रकरण अपर सत्र न्यायालय नागदा के समक्ष विचाराधीन रहा जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण के विचारण के पश्चात 2 सितम्बर को निर्णय पारित करते हुए दोनों आरोपी कमलसिंह, विरेन्द्रसिंह को दोषी पाया गया है।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की और से पैरवी एजीपी श्री रघवंशी ने की एवं प्रधान आरक्षक सोमसिंह भदौरिया थाना नागदा का सराहनीय योगदान रहा
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