नागदा जं.-नपा द्वारा श्वानों को दर्दनाक तरीके से पकडने की कार्रवाई से पशु प्रेमी हुए आहत

MP NEWS24- नगर पालिका परिषद द्वारा पशु क्रुरता अधिनियम 1960 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मंगलवार को जवाहर मार्ग स्थित जैन कॉलोनी में जिस तरीके से श्वानों को पकडा है, इस कार्रवाई से कई पशु प्रेमी काफी आहत हुए है। बताया जाता है कि नपा ने कार्रवाई तो सही कि लेकिन श्वानों को पकडने का तरीका बहुत ही गलत एवं तकलीफदेह था। जिसका विरोध शहर में हो रहा है। नगर पालिका जिसमें शहर की जनता अपने खून-पसीने की कमाई का करोडों रूपया जमा करती है, उस राशि का सदुपयोग करते हुए अत्याधुनिक तरीके से भी श्वानों को पकडा जा सकता था। दर्दनाक एवं तकलीफदेह तरीके से श्वानों को पकडे जाने से कई श्वानों की जान जाने की जानकारी भी मिली है।

जैन कॉलोनी में मंगलवार को पकडे थे श्वान
नपा की स्वच्छता टीम द्वारा शहर में स्वच्छंद विचरण करने वाले श्वानों को पकडना आरंभ किया है। जैन कॉलोनी में नपा की टीम ने श्वानों को पकडने हेतु जिस तरह से कार्रवाई की गई वह अहिंसा परमोधर्म मानने वाले नागरिकों के काफी तकलीफदेह थी। जैन कॉलोनी में ज्यादातर जैन समाज के नागरिकों के ही निवास है, उसी क्षेत्र में चातुमार्स के दौरान ही इस हिंसात्मक कार्रवाई से समाज के नागरिक भी काफी आहत हुए हैं। क्षेत्र में श्वानों को पकडने की कार्रवाई इतनी दर्दनाक थी कि कई नागरिक सहम गए तथा उन्होंने इसे गलत भी ठहराया। तार के सरफंदे के गले में ही पडते ही कई श्वानों का तो दम ही घुट गया जिसकी तडफ इतनी ज्यादा थी कि उनका मल-मुत्र ही निकल गया। इस बात से कतई इनकार नहीं कि श्वान नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें अन्यंत्र छोडना चाहिए, लेकिन श्वानों को पकडने एवं उन्हें अन्यंत्र छोडे जाने की कार्रवाई को भी नियमों के तहत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि मूक पशुओं को भी जीने का अधिकार है तथा शासन ने इनके लिए भी कई नियम बनाऐं है।
क्या कहता है अधिनियम
भारतीय संविधान के अनुच्छे 51(।) के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है। पशुओं के लिए भी कुछ आवश्यक नियम दिए गए है। कभी किसी भी पशु को परेशान नहीं करना चाहिए। भारतीय दंड संहिता 428 और 429 के मुताबिक किसी पशुओं को जबरदस्ती मारना, अपंग करना या बेवजह दंड देने पर कानून के खिलाफ होगा। इसे अपराध के रूप में जाना जाएगा।

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