MP NEWS24-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड नागदा नदीम जावेद खान द्वारा वादी/फरिसादी रमेशचन्द्र शर्मा निवासी बीमा औषधालय जवाहर मार्ग नागदा के पक्ष में अस्थाई निषेद्याज्ञा के आवेदन को स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश शासन के पक्षकार तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर उज्जैन के विरूद्ध प्रकरण के निराकरण होने तक स्टे प्रदान किया गया है।यह आदेश 28 अक्टूबर को पारित कर आदेशित किया गया है कि रमेशचंद्र के आधिपत्य एवं स्वामित्व के प्रकाश नगर स्थित प्लॉट में किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं करे व अन्य किसी से भी नहीं करवाऐ।
मामला यह है कि फरियादी रमेशचन्द्र शर्मा के द्वारा वर्ष 1992 में 15 बाय 60 का प्लॉट जर्ये रजिस्ट्री क्रय किया था, जिस पर प्रतिवादीगण के कर्मचारियों द्वारा गड्डे खोदे जा रहे थे, जिस पर फरियादी द्वारा मना किया गया व दस्तावेज दिखाये, किन्तु शासन ने बात नहीं सुनी इस पर फरियादी की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एसके साहु द्वारा शासन को सूचना पत्र जारी कर अवैधानिक रूप से खोदे जा रहे गड्डों को नहीं खोदने हेतु निर्देशित किया फिर भी नहीं मानने पर न्यायालय में वाद दायर किया जिसमें शासन ने उचित समय प्राप्त होने पर भी लिखित जवाब नहीं पेश किया। मौखिक तर्क उपरांत फरियादी के पक्ष में स्टे प्रदान किया।
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