MP NEWS24- बिरलाग्राम की जर्जर सड़क को लेकर एसडीएम कोर्ट में बुधवार को याचिका दायर हुई थी। इसमें गुरुवार को एसडीएम कोर्ट ने जनहित के मुद्दे पर अभिभाषक एसके साहू का तर्क सुना। इसके बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने ग्रेसिम उद्योग को आदेश दिया कि वह सड़क निर्माण और दुरुस्तीकरण शुरू करें। 8 दिसंबर तक एसडीएम कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट भी पेश करें। बता दें कि इसके पहले राजस्व विभाग के एसडीओ आशुतोष गोस्वामी ने शहर की कानून व्यवस्था प्रभावित होने की दशा में एक पत्र उद्योग को लिखकर सड़क दुरुस्तीकरण और निर्माण करने की बात कही थी, लेकिन एसडीओ के पत्र के 15 दिन बाद भी उद्योग द्वारा सड़क दुरुस्तीकरण का कार्य नहीं किया गया।एसडीएम कोर्ट में जनहित में लगाया आवेदन
उज्जैन फाटक से मेहतवास और दुर्गापुरा क्षेत्र तक की सड़क जर्जर हो चुकी है। जिसका निर्माण और दुरुस्तीकरण का कार्य उद्योग को करना होता है। जर्जर सड़क की वजह से आमजन को परेशानी हो रही है। इसे लेकर जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी ने 16 नवंबर को एसडीओ गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने 15 दिन में सड़क दुरुस्त नहीं करने पर जनसहयोग से दुरुस्तीकरण की चेतावनी दी थी। एसडीओ गोस्वामी ने उद्योग को 19 नवंबर को पत्र लिखा था, उसके बाद भी सड़क निर्माण नहीं किया, जिस पर स्वामी द्वारा मंगलवार को जनहित में धारा 144 के तहत याचिका दायर की गई। इस पर बुधवार को एसडीएम कोर्ट ने आदेश दिया।
Post a Comment